सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से कहा, अनुरोध पर नाम बदलना ही होगा, ये व्यक्ति का कानूनी हक
न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान पर उसके नाम का नियंत्रण होना चाहिए और कानून को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह हमेशा ही निर्बाध रूप से इसको बनाए रखने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करे
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/3vPAy44
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/3vPAy44

No comments