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दिल्ली के 'प्राइवेट स्कूलों' को मिली एनुअल फीस वसूलने की आजादी, हाईकोर्ट ने दी अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनऐडेड (गैर सहायता प्राप्त) निजी स्कूलों को स्टूडेंट्स से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने की अनुमति प्रदान कर दी है।

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